What is Consumer Forum in Hindi




आज के इसी लेख में आप जेनेंगे के Consumer Forum क्या है (Consumer Forum in Hindi)? इस दुनिया के सभी लोग हर दिन कुछ ना कुछ अपनी जरुरत या अपने पसंदीदा सामान खरीदते हैं. फिर चाहे वो सामान बाज़ार से खरीदते हैं या फिर internet के जरिये online e-commerce site से खरीदते हैं।


तो जैसे की हम एक दुकान से सामान खरीदते हैं तो हम उस दुकान के मालिक के ग्राहक(consumer) हुए. ये जान कर आपको हैरानी होगी की जो हमे समान बेचते हैं वो ग्राहक को किसी ना किसी तरह से लूटते हैं या धोखा देते हैं जिस बात से हम अनजान रहते हैं. और इस बात का हमे तभी पता चलता है जब उस ख़रीदे हुए सामान से हमे कोई हानी पहुचती है या फिर हमें पैसे का नुक्सान होता है।


हम सबको इंसाफ चाहिये लेकिन इंसाफ पाने के लिए कदम आगे बढ़ाने की जरुरत है. इसलिए ग्राहक के साथ हो रहे असुविधा और नुक्सान से निजात पाने एक अच्छा और सरल रास्ता भी है, वो है consumer forum, जहाँ आपके परेशानियों को सुना भी जाता है और न्याय भी मिलता है. आज इस लेख में मै आपको इसके बारे में ही बताने वाली हूँ की consumer forum क्या है?


Consumer Forum क्या है – What is Consumer Forum in Hindi


Consumer Forum एक सरकारी न्यायालय जैसा है जो consumers के विवादों और शिकायतों के मामले को देखता है परखता है और फिर consumers को न्याय दिलाता है. Consumer forum सरकार द्वारा ही बनाया गया है जिसका मुख्य उदेश्य है consumer के अधीकार यानि की Consumer Rights की रक्षा करना.



Consumer Forum Kya hai

इसका विशेष कार्य है की seller यानि की दुकानदार द्वारा consumer के साथ सामानों और वस्तुओं का व्यवसाय ईमानदारी से हो इस चीज का ध्यान रखना.


ये तो बात हो गयी consumer forum के बारे में, चलिए आगे जानते हैं की आपके साथ हो रहे नाइंसाफी और धोखे के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं.


शिकायत कैसे करें और कहाँ करें?


Seller अगर Consumer को किसी भी तरह से परेशान करता है या उसका शोषण करता है तो consumer उस seller के खिलाफ consumer forum में case दर्ज कर सकता है. और case दर्ज करने के लिए किसी वकील की जरुरत नहीं पड़ती consumer खुद ही अपना मुददा सर्कार के सामने रख सकता है और इसके लिए आपको किसीको भी पैसे देने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी.


Consumer के पास अगर उसके साथ हो रहे शोषण या परेशानियों का कोई सुबूत है जैसे की सामान का bill या कोई दूसरा दस्तावेज, तो उसे उन सभी दस्तावेजों की photo copy करके सर्कार के सामने पेश करनी होगी. सर्कार उन सभी चीजों को देख कर ही consumer के पक्ष में निर्णय लेंगे.


लेकिन अगर consumer के पास ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं होगा तो seller के खिलाफ case दर्ज करने में बहुत मुश्किल होगी और बिना किसी सबूत के सर्कार आपको न्याय नहीं दिला पायेगी.


हम दो तरह से शिकायत दर्ज कर सकते हैं एक है court में जाकर और दूसरा है online website के जरिये. internet पर आपको बहुत सरे website मिल जायेंगे जिसमे आप अपने साथ हो रहे परेशानियों की शिकायत कर सकते हैं.


Indian Consumer Complaint forum, India Consumer forum, Consumer complaints forum इत्यादि जैसे और भी कई forum है जो आप Internet पर search कर पा सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं.


Consumer मामलों की शीकायत के लिए देश में तिन तरह के consumer court बनी है, जहाँ 1 करोड़ रूपए तक की सुनवाई होती है. consumer के ख़रीदे हुए सामान में यदि कोई खराबी है या फिर उस चीज का इस्तेमाल करने से उसे हानी हो रही है तो consumer उस seller के पास जाकर सामान वापस कर अपने पैसे वापस पाने की मांग कर सकता है.


अगर seller उसकी मांग को पूरा करने से इंकार कर देता है तो consumer अपने मांग को पूरा करने के लिए consumer court से मदद ले सकता है.


ख़रीदे गए सामान की शिकायत कहाँ की जाती है?


शिकायत कहाँ की जाये यह बात ख़रीदे गए सामान के मूल्य यानि की मुआवजे पर निर्भर करता है.


अगर यह राशी 20 लाख रूपए से कम है तो District consumer forum में इसकी शिकायत कर सकते हैं जो की district level court है.


यदि यह राशी 20 लाख रूपए से अधिक है और एक करोड़ रूपए से कम है तो State Commission में शिकायत कर सकते हैं, ये state level court है. और अगर धन राशी एक करोड़ रूपए की है तो National Commission में शिकायत कर सकते हैं, ये National level court है. इन सभी court का काम consumer को उसका अधिकार दिलाना है.


अगर consumer के पास online या court में case दर्ज करने का समय नहीं है तो वो फ़ोन करके के भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हर राज्य का अलग अलग consumer help line नंबर होता है, जिसका पता आप internet से search करके लगा सकते हैं।


और National consumer help line में call करने का नंबर है 1800-11-4000, इस नंबर पर किसी भी राज्य का व्यक्ति संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकता है.


किसी ना किसी तरह से हम सभी मनुष्य एक उपभोक्ता हैं और हमारे साथ हो रहे अन्याय को रोकने कोई दूसरा न्याय दिलाने वाला नहीं आएगा इसके लिए हमे खुद ही अपने हक़ की लड़ाई लड़नी होगी और अपना अधिकार पाना होगा।


Consumer Forum में किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं?


Consumer Forum में आप निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


  • दुकानदार – Shopkeeper
  • मैन्युफैक्चरर्स – Manufacturers
  • डीलर – Dealer
  • सर्विस प्रोवाइडर – Service provider

उपभोक्ता फोरम शिकायत टोल फ्री नंबर


यदि आप किसी भी तरह की शिकायत और सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तब ऐसी स्तिथि में आप सरकार द्वारा जारी किये गए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकतें हैं। और अपनी शिकायत सम्बन्धी सलाह ले सकतें हैं। हेल्प लाइन नंबर इस प्रकार हैं –


उपभोक्ता फोरम शिकायत टोल फ्री नंबर

उपभोक्ता फोरम में शिकायत शुल्क क्या है?


अब चलिए जानते हैं की हमें उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है :-


Sl.Noकितने रुपये तक के मामले रुपये
एक लाख रुपये तक के मामले के लिए100 रुपये
एक लाख से 5 लाख रुपये तक के मामले के लिए200 रुपये
10 लाख रुपये तक के मामले के लिए400 रुपये
20 लाख रुपये तक के मामले के लिए500 रुपये
50 लाख रुपये तक के मामले के लिए2000 रुपये
एक करोड़ रुपये तक के मामले के लिए 4000 रुपये

उपभोक्ता फोरम में कौन शिकायत कर सकता है? 


Consumer Forum में पीड़ित उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। फिर चाहे उपभोक्ता के रूप में कोई आम नागरिक हो या फिर स्वयं सरकार ही हो। Consumer Forum में निम्न व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं।



  • पीड़ित उपभोक्ता कोई फ़र्म- भले ही वह रजिस्टर्ड ना हो
  • कोई भी व्यक्ति भले व खुद पीड़ित ना हो
  • संयुक्त हिंदू परिवार
  • को ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों का समूह
  • राज्य सरकार
  • केंद्र सरकार
  • उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात उसका कानूनी वारिस




Consumer Forum को हिंदी में क्या कहते हैं?



Consumer Forum को हिंदी में उपभोक्त फोरम कहते हैं।





कंजूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है?



फ़ोन काल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको कंजूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 or 14404 पर कॉल करना होगा।





उपभोक्ता फोरम की सुविधा कितने जिलों में है?



वर्तमान समय में उपभोक्ता फोरम देश के बड़े बड़े 79 जिलों में उपलभ्ध है. जो उपभोगताओ की समस्या का समाधान देने का काम करती है.





उपभोक्ता फोरम के तहत कौन से उपभोगता या कस्टमर नहीं आते?



उपभोक्ता फोरम में उन कस्टमर को शामिल नहीं किया जाता है, जो फ्री में सामान प्राप्त करते है.





उपभोक्ता फोरम पहेली बार कब शुरू किया गया था?



उपभोक्ता फोरम पहली बार ग्रहको के हितो और सुरक्षा को ध्यान में रखकर 24 दिसम्बर 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी के द्वारा शुरू किया गया था.






आज आपने क्या सीखा


आशा करती हूँ की आपको इस लेख से लाभ मिला हो और आप जन गए होंगे के Consumer Forum क्या है – What is consumer forum in Hindi; जो भविष्य में आपके काम आ सके।


मेरा आप सभी पाठकों से गुजारिश है की आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस-पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में Share करें, जिससे की हमारे बिच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं और भी नयी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूँ।


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